Wednesday, March 4, 2020

अब क्रिप्टो करेंसी से कर सकेंगे लेन-देन, सुप्रीम कोर्ट ने RBI के प्रतिबंध को हटाया

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिप्टो करेंसी (Crypto Currency) पर लगे बैन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हटा दिया है। आज हुई सुनवाई के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लगाए गए बैन को हटाने का आदेश सुनाया गया। आरबीआई (RBI) ने अप्रैल 2018 को क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग से जुड़ी वित्तीय सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। 

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने साल 2018 के रिजर्व बैंक सर्कुलर पर आपत्ति जताई थी। IAMAI इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। IAMAI ने तर्क दिया कि आरबीआई के फैसले ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से वैध बिजनेस गतिविधि पर प्रभावी रूप से बैन लगा दिया है। आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को एक सर्कुलर से निर्देश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि विनियमित सभी ईकाइयां वर्चुअल करेंसी में सौदा नहीं करेंगी या किसी व्यक्ति और इकाई को इससे संबंधित सेवाएं प्रदान नहीं करेंगी। 

बता दें क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है, जिसका कोई मालिक नहीं होता। डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी हैं। इंटरनेट पर वर्चुअल करेंसी की शुरुआत जनवरी 2009 में बिटकॉइन के नाम से हुई थी। 



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Supreme court allow petitions challenging rbi circular barred banks from trading cryptocurrencies
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