इस्लामाबाद, 15 मार्च (आईएएनएस)। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार को चेताते हुए कहा कि संवैधानिक अदालतें सरकार को मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति कभी नहीं देंगी।
हाईकोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) को सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित नियमों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
डॉन न्यूज की रिपोर्ट मीडिया नैतिकता और नियमों के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने शनिवार को कहा कि रचनात्मक आलोचना राष्ट्र निर्माण के लिए एक आवश्यक शर्त है। उन्होंने पूछा, क्यों किसी को आलोचना से डरना चाहिए?
पाकिस्तान के जाने-माने पत्रकार हामिद मीर ने अदालत को सूचित किया कि सरकार ने सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। हालांकि, फेडरल मिनिस्टर्स इन नियमों से अनजान थे और उन्होंने खुलके इस बात को स्वीकार किया कि इसे विचार-विमर्श के बिना फेडरल कैबिनेट के कारण जारी किया गया था।
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