Wednesday, November 25, 2020

दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन की बेल याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब

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नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से निलंबित आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा फरवरी के दंगों के मामले में दायर की गई जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने वकील रिजवान के माध्यम से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को 11 दिसंबर को सुनवाई के लिए टाल दिया।

हुसैन पर कड़े यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो कि 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के कथित साजिश से संबंधित है। ये दंगे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के समर्थकों और विरोधियों में झड़प के बाद हुए थे। हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग 200 घायल हो गए।

एसकेपी



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Delhi High Court seeks response from police on Tahir Hussain's bail plea
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