लखनऊ, 30 सितम्बर (आईएएनएस)। अयोध्या में छह दिसम्बर 1992 बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने ये भी कहा कि मस्जिद का विध्वंस सुनियोजित नहीं था।
अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले।
अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।
मामले में आडवाणी, जोशी, उमा भारती, नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह और सतीश प्रधान को छोड़कर सभी 26 अभियुक्त फैसले के वक्त अदालत में मौजूद थे।
जज ने कहा कि आरोपियों के ऑडियो में आवाज साफ नहीं थी।
एसकेपी
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