Wednesday, July 29, 2020

जुलाई 31 से पहले ये काम करना है जरूरी, वरना नहीं मिलेगा टैक्स छूट का लाभ

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। COVID-19 महामारी की वजह से सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर छूट का लाभ प्राप्त करने को लेकर टैक्स सेंविंग स्कीम में निवेश की समयसीमा को बढ़ा दिया था। यह मियाद 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 (AY 2019-20) के लिए मूल और साथ ही संशोधित आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी थी।

वित्त वर्ष 2019-20 (AY 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न के लिए नियत तारीख को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, निवेश, निर्माण, लाभ का दावा करने के लिए खरीद की तिथि, कटौती आईटी अधिनियम की धारा 54 से 54 जीबी के तहत पूंजीगत लाभ के संबंध में भी 30 सितंबर, 2020 तक और बढ़ा दिया गया है।

31 जुलाई को समाप्त होने वाली समय सीमा
सरकार ने कोरोना की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खातों को खोलने के लिए पात्रता मानदंडों में कुछ छूट की घोषणा की थी। सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई, 2020 को या उससे पहले बालिकाओं के नाम से खोला जा सकता है, जिन्होंने 25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 वर्ष की आयु पूरी की हो।

आप NPS में निवेश करके धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 की अतिरिक्त कर कटौती का भी दावा कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इन सेक्शन के तहत कटौती का दावा करने के लिए 31 जुलाई, 2020 तक निवेश किया जा सकता है।

वित्त वर्ष 2018-19 (AY 2019-20) के लिए मूल और साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2020 को समाप्त हो रही है। साथ ही धारा 80सी (एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी आदि), 80डी (मेडिक्लेम), 80 जी (दान) के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश/भुगतान करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2020 है।


 



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ITR filing to investing for claiming deduction 5 deadlines that end on July 31
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