डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना काल में हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी विशिष्ट स्वास्थय बीमा एवं साधारण बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में बीमा प्रीमियम के भुगतान की सुविधा मासिक आधार पर देने के लिए कहा है। अभी स्वास्थ्य बीमा का भुगतान ग्राहकों को साल भर के लिए एक बार में करना होता है। यह केवल उन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर लागू होगा जिनका नवीकरण 31 मार्च, 2021 तक देय होता है।
हालांकि, बीमा कंपनियों को यह निर्णय करना का अधिकार रहेगा कि वे मासिक भुगतान का विकल्प हमेशा के लिए अपने ग्राहकों को देते हैं या इसे एक वर्ष की अवधि तक ही सीमित रखते है। ये दिशा निर्देश कोरोना वायरस के जारी प्रकोप को ध्यान में रखकर जारी किये गए हैं ताकि ग्राहकों को वार्षिक के बदले मासिक रूप से भुगतान करने की सुविधा मिल सके। आर्थिक रूप से तंगी के इस समय में वार्षिक भुगतान ग्राहकों के लिए बोझ हो सकता है।
आइआरडीएआइ के इस कदम से भारत में स्वास्थ्य बीमा का अनुपात बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। कोरोना काल में हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइआरडीएआइ के आंकड़ों के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद बेचने वाली निजी कंपनियों के कारोबार में इस साल मार्च महीने में पिछले साल मार्च के मुकाबले 27 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि इस दौरान सामान्य इंश्योरेंस की बढ़ोतरी दर मात्र 9.5 फीसद रही।
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