Friday, July 24, 2020

Rajasthan crisis: सचिन पायलट खेमे की याचिका पर केंद्र सरकार भी बनेगी पक्षकार, हाईकोर्ट ने मंजूर की अर्जी

https://ift.tt/3325iDx

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान हाईकेर्ट आज शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता को नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुना सकता है। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से अनुरोध किया था कि वे आज शाम 5.30 बजे तक विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बचें।

इस बीच सचिन पायलट ख़ेमे के विधायक पृथ्वीराज मीणा इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अयोग्यता को नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर अब फ़ैसला थोड़ा टल सकता है क्योंकि अब केंद्र सरकार को पक्षकार बनाकर उनका पक्ष सुनने के लिए नोटिस देकर समय दिया जाएगा। 

विधानसभा अध्यक्ष ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को झटका देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई को रोकने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सुनवाई के दौरान स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था, 'कोर्ट तब तक कोई दखल नहीं दे सकता, जब तक कि विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा दिया जाए। जस्टिस अरुण मिश्र समेत तीन जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

टाइमलाइन:
-14 जुलाई: सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता का नोटिस दिया और 17 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे तक जवाब मांगा।

-16 जुलाई: सभी 19 विधायकों ने नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। उधर, व्हिप चीफ महेश जोशी ने सरकार की तरफ से कैविएट लगा दी कि कोई भी फैसला किए जाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।

-17 जुलाई: हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और दो जजों की बेंच में मामला भेजा। इस बेंच ने 18 जुलाई को सुनवाई तय की।

-18 जुलाई: हाईकोर्ट ने स्पीकर से कहा कि वे 21 जुलाई तक नोटिस पर कार्रवाई नहीं करें और अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की। 

-20 जुलाई: हाईकोर्ट ने बहस पूरी न हो पाने के कारण कहा- 21 जुलाई को भी सुनवाई होगी।

-21 जुलाई: हाईकोर्ट ने 24 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। स्पीकर को भी तब तक के लिए कोई निर्णय नहीं करने के लिए कहा।

-22 जुलाई: स्पीकर सीपी जोशी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 

-23 जुलाई: कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। शाम को पायलट खेमे ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की।



.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
.
...
Rajasthan crisis: HC order on rebel MLAs’ plea today
.
.
.


from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/2WMNMis

No comments:

Post a Comment