डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की विशेष अदालत उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में आज (शुक्रवार) फैसला सुनाएगा। इस मामले में 7 लोग दोषी हैं। जिसमें भाजपा के निलंबित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी शामिल है। तीस हजारी कोर्ट के जिला जज धर्मेश शर्मे इस मामले में आज सजा सुनाएंगे। बता दें यह मामला 9 अप्रैल 2018 में पीड़िता के पिता की मौत से संबंधित हैं। जिसमें सेंगर और उसके भाई समेत सात लोगों को दोषी ठहराया गया था।
वहीं गुरुवार को कार्यवाही के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सातों दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला गया। उन्होंने एक जघन्य अपराध किया। वहीं दोषियों के वकील ने सजा कम करने की गुजारिश की।
सेंगर ने अदालत से कहा कि वह निर्दोष है और उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। सेंगर ने कहा, 'मेरा पिछला रिकॉर्ड देखें और मुझे छोड़ दें। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है।'एक पुलिस अधिकारी, जिसे इस मामले में दोषी ठहराया गया है, ने हाथ जोड़कर अदालत से गुहार लगाई कि उसका चरित्र हमेशा अच्छा रहा है। उसने कहा, मेरे पास घर नहीं है। मेरे बच्चे सड़क पर होंगे। जज ने पलटवार करते हुए कहा क् हर किसी का परिवार होता है। आपको अपराध करते समय इसके बारे में सोचना चाहिए था। आपने सिस्टम का मजाक उड़ाया है।
सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया जैसे कि आपराधिक साजिश, हत्या, सबूतों को गायब करना, उनसे छेड़खानी करना, गलत रिकॉर्ड तैयार करना और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना और शस्त्र अधिनियम जैसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।
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